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अपहरण व सामूहिक बलात्कार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

locationदौसाPublished: Jan 29, 2020 09:16:02 am

Submitted by:

gaurav khandelwal

Reward accused of kidnapping and gang rape arrested: जिला पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया

अपहरण व सामूहिक बलात्कार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

अपहरण व सामूहिक बलात्कार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

लालसोट. उपखण्ड के बिलौणा कलां गांव से सात साल पूर्व नाबालिग के अपहरण व सामूहिक बलात्कार के मामले मेें फरार एक इनामी आरोपी को मंगलवार को जिला पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
Reward accused of kidnapping and gang rape arrested


विशेष टीम के एएसआई विजयपाल सिंह ने बताया कि 17 दिसम्बर 2012 को बिलौणा कलां गांव निवासी परिवादी ने न्यायालय के जरिए चार आरोपियों के खिलाफ उसकी नाबालिग पुत्री को घर से अपहरण कर बंधक बनाने व सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अनुसंधान मेें आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानते हुए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी कर दिए। पकड़ में नहीं आने पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रत्येक आरोपी पर पांच-पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया।
मामले को लेकर जिला पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें एएसआई विजयपाल सिंह, हैड कांस्टेबल प्रदीप, बाबूलाल, छुट्टनलाल, कांस्टेबल राजेन्द्र, राजूलाल को शामिल किया गया। पुलिस दल द्वारा इस मामले में लिप्त तीन आरोपितों को गत दिनों पकड़े जाने के बाद शेष फरार आरोपी गिर्राज बावरिया आरोपितों की जमानत के लिए हैदरबाद से अपने गांव मलारना चौड़ आया था।इस पर पुलिस दल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गौरतलब है कि पूर्व में अन्य तीन इनामी आरोपी रेवड़ पुत्र रणजीता बावरियां, रणजीता पुत्र गोवर्धन बावरिया निवासी मलारणा चौड़ व रामवतार पुत्र रामजीलाल बावरियां निवासी खिरनी को गिरफ्तार किया जा चुका है।(नि.प्र)

Reward accused of kidnapping and gang rape arrested
दहेज प्रताडऩा के मामले में पति को सजा


लालसोट. शहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो ने दहेज प्रताडऩा के एक मामले मेंं पतिको एक साल के साधारण कारावास व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि परिवादी मिथलेश कंवर निवासी सूरतपुरा थाना मंडावरी ने 25 मार्च 2016 को पति गिर्राज सिंह निवासी गरुडवासी के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो के न्यायाधीश पूरण सिंह ने पति गिर्राज सिंह को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई है।(नि.प्र)
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