जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि यह गाइडलाइन कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के विरुद्घ सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु राज्य मेें आर्थिक गतिविधियों को पुन: प्रारम्भ करने के दोहरे सिद्घान्तों पर आधारित है। ये आदेश पूर्व में जारी किये गए सभी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किए गए हंै, जब तक कि विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
सभी कार्यस्थल 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे। दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना करनी होगी। एक समय पर छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बड़ी दुकानों में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, उद्योग, सेवाएं एवं अन्य गतिविधियां जो कि निषेद्घ गतिविधियों की श्रेणी में नहीं हैं, अब खुल सकती हैं। इसी प्रकार ऐसी सभी इकाई आदि जो प्रतिबंधित गतिविधियों में हैं वह उनके लिए निर्धारित शर्तों की पालना करने पर खुल सकती हैं। गाइड-लाइंस में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया/कफर््यू क्षेत्र में लागू नही होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गई छूट, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहंी किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।
हो सके तो घर से ही करो काम
जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यस्थलों (कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, कारखाने आदि) में काम करने वाले कर्मचारियों को जितना हो उतना घर से काम करे तो अच्छा रहेगा। श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर कार्मिकों के लंच बे्रक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा।