खास बात यह है कि अगले वर्ष इन दुकानों के लिए लॉटरी नहीं खोली जाकर उन्ही आवंटनधारियों के लिए दुकानों को नवीनीकरण कर दिया जाएगा। यानि अब 2022 में शराब की दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। जबकि पिछले कई वर्षों से हर वर्ष लॉटरी निकाली जाती थी। एक व्यक्ति के नाम से एक ही दुकान आवंटित की जाएगी।
दो दिन में आएंगे सर्वाधिक आवेदन
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों के लिए अब दो दिन शेष है। इन दो दिनों में करीब 10 हजार आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में केवल वे ही आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट ला रहे हैं। अन्य प्रकार से फीस जमा कराने वाले आवेदकों के आवेदन केवल ऑन लाइन ही दाखिल किए जाएंगे।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों के लिए अब दो दिन शेष है। इन दो दिनों में करीब 10 हजार आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में केवल वे ही आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट ला रहे हैं। अन्य प्रकार से फीस जमा कराने वाले आवेदकों के आवेदन केवल ऑन लाइन ही दाखिल किए जाएंगे।
यह है आवेदन फीस
112 समूह की वार्षिक गारंटी वाली 10 लाख रुपए की वार्षिक गारंटी की दुकानों का आवेदन शुल्क 25 हजार रुपए व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 30 हजार रुपए लिया जाएगा। जबकि पिछले वर्ष 10 लाख रुपए की गारंटी की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 23 हजार व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 28 हजार रुपए आवेदन लिया गया था। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदक 27 फरवरी तक शराब की दुकान आवंटित कराने के लिए ई-मित्र, मोबाइल पर कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जो आवेदक बैंक डीडी या चालान से फीस जमा कराना चाहे वे 3 मार्च तक कार्यालय में डीडी व चालान जमा करा सकते हैं।
112 समूह की वार्षिक गारंटी वाली 10 लाख रुपए की वार्षिक गारंटी की दुकानों का आवेदन शुल्क 25 हजार रुपए व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 30 हजार रुपए लिया जाएगा। जबकि पिछले वर्ष 10 लाख रुपए की गारंटी की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 23 हजार व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 28 हजार रुपए आवेदन लिया गया था। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदक 27 फरवरी तक शराब की दुकान आवंटित कराने के लिए ई-मित्र, मोबाइल पर कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जो आवेदक बैंक डीडी या चालान से फीस जमा कराना चाहे वे 3 मार्च तक कार्यालय में डीडी व चालान जमा करा सकते हैं।
दुकान मालिक को यह दिया जाएग फायदा
जिला आबकार अधिकारी ने बताया कि इस बार शराब विके्रता को 0 से 5 रुपए तक का फायदा दिया जाएगा। यानि किसी बोतल की कीमत जैसे 161 रुपए है तो दुकान मालिक उसके 160 रुपए भी ले सकते हैं और 165 रुपए भी। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसको ओवर रेट नहीं माना जाएगा।
जिला आबकार अधिकारी ने बताया कि इस बार शराब विके्रता को 0 से 5 रुपए तक का फायदा दिया जाएगा। यानि किसी बोतल की कीमत जैसे 161 रुपए है तो दुकान मालिक उसके 160 रुपए भी ले सकते हैं और 165 रुपए भी। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसको ओवर रेट नहीं माना जाएगा।
शिकायत पर तुरंत नहीं होगी कार्रवाई
इस बार आबकारी निति के तहत शराब के दुकान मालिक की कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ पहली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि दुकानदार को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जबकि पहले तुरंत उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाताथा।
इस बार आबकारी निति के तहत शराब के दुकान मालिक की कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ पहली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि दुकानदार को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जबकि पहले तुरंत उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाताथा।
दो दिन में आएंगे सर्वाधित आवेदन
शराब की दुकानें आवंटित करवाने के लिए आवेदन में दो दिन शेष है। इन दो दिनों में लोग सर्वाधिक आवेदन दाखिल करेंगे। करीब 30 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है।
– महेश चन्द्र भीमवाल, जिला आबकारी अधिकारी दौसा।