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दो बसों में भिड़न्त, आठ बाराती घायल

locationदौसाPublished: Jan 21, 2020 08:14:26 pm

Submitted by:

Rajendra Jain

Two buses collide, eight wedding processions injured… प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी

दो बसों में भिड़न्त, आठ बाराती घायल

सिकंदरा में दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बारातियों की बस।

सिकंदरा.
सिकंदरा चौराहे के बांदीकुई रोड पर मंगलवार रात को बारातियों से भरी एक बस आगे चल रही दूसरी बस से टकरा गइ। इससे पीछे चल रही बस में सवार 8 बाराती घायल हो गए। घायलों में महिला एवं बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिकंदरा राजकीय सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। पुलिस ने बताया कि जयपुर से बारात बांदीकुई आई थी। रात दो बजे दो बसों में सवार होकर बाराती जयपुर लौट रहे थे। इसी बीच सिकंदरा चौराहे के समीप ब्रेकर आने पर आगे चल रही बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे वाली बस आगे चल रही बस से जा भिड़ी। हादसे में बस में सवार आठ यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे में प्राची, राजवंती, सागर, फूलवती, प्रशांत, संध्या, सुधा, रवि घायल हुए है।

टायर फटने से केन्टर पलटा
नांगल राजावतान. थाना क्षेत्र के मानपुरिया गांव में टायर फटने से एक केन्टर पलट गया। हालांकि हादसे में चालक व खलासी सुरक्षित बच गए। पुलिस ने बताया कि केन्टर टमाटर लेकर लालसोट से दौसा जा रहा था। अचानक टायर फटने असंतुलित होकर पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर टमाटर बिखर गए।

बस चालक को दो वर्ष का कारावास
– 12 वर्ष पुराना दुर्घटना का मामला
दौसा. बीकानेर से आ रही बस के दौसा में दुघर्टनाग्रस्त होने से चार जनों की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गीता चौधरी ने आरोपी बस चालक को दो वर्ष का साधारण कारावास व विभिन्न धाराओं में साढ़े सात हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 26 जून 2007 में बीकानेर से यात्रा के लिए निकली बस के चालक ने दौसा कोतवाली थाने की सीमा में हाइवे पर ट्रोले को टक्कर मार दी। इसमें बस में सवार चार यात्रियों की मौत हो गई थी। इस सम्बन्ध में बीकानेर निवासी अरुण शर्मा ने कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि बीकानेर के देशनोक निवासी बस चालक गोपाल ऊर्फ गोपीकिशन ने वाहन को लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। सुनवाईके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है।
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