दो आरोपितों को छह-छह माह का कारावास
दौसा . मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट रेखा वाधवा ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के कई वर्ष पुराने दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को छह-छह माह साधारण कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी रामगिलास मीना ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 29 अक्टूबर 2010 को महुवा के मण्डावर रोड स्थित एक मिष्ठान भण्डार से जलेबी का सैम्पल लिया। इसी प्रकार 20 जुलाई 2011 को खान भांकरी फाटक के सपीप मिष्ठान भण्डार से खाद्य निरीक्षक महेन्द्र चतुर्वेदी ने बेसन के लड्डू का सैम्पल लिया था। प्रयोगशाला जांच में यह मिलावटी पाए गए। इस मामले में परिवाद पेश होने पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित महेश व भगोली को 6-6 माह साधारण कारावास एवं 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
युवक ने ट्रेन के आगे दी जान
दौसा . शहर के लालसोट बायपास स्थित आरओबी के समीप गुरुवार शाम को एक युवक ने मालगाड़ी के आगे आकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।
कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि नांगलराजावतान थाना इलाके के बागपुरा निवासी संजीव (22) पुत्र गंगाराम मीना ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे दौसा से जयपुर की ओर जा रही मालगाड़ी के आगे कूद कर जान दे दी। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चर में रखवा दिया है। इधर सूत्रों के अनुसार मृतक के गांव की ही कोई युवती से प्रेम सम्बन्ध भी बताए जा रहे थे। युवती के परिजन महिला थाने में कार्रवाई के लिए भी आए थे। आरोपित ने पुलिस कार्रवाई के भय से टे्रन के आगे कूद कर जान दे दी।