लखनऊ

CAA के 48 घंटे के भीतर राष्ट्रपति की UCC को मंजूरी:अब सभी पर लागू होगा एक कानून

देश में सीएए (CAA) लागू होने के करीब 48 घंटे के भीतर राष्ट्रपति ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब हर मजहब के व्यक्ति पर विवाह, लिव इन रिलेशनशिप या संपत्ति पर अधिकार आदि के लिए एक समान कानून लागू होगा।

लखनऊMar 13, 2024 / 06:50 pm

Naveen Bhatt

यूसीसी विधेयक को आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है

भारत में 11 मार्च को सीएए लागू हुआ था। इसके 48 घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में uniform civil code लागू करने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करीब दो साल से काम कर रही थी। कुछ समय पूर्व ही समिति ने यूसीसी के मसौदे की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उसके बाद सरकार ने यूसीसी बिल को विस में पास करा लिया था। विस के बाद बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया था। अवलोकन के बाद राज्यपाल ने बिल कुछ समय पूर्व ही राष्ट्रपति को भेजा था। आज राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही राज्य में यूसीसी का कानून लागू हो जाएगा। गृह सचिव शैलेश बगौली ने यूसीसी बिल राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए जाने की पुष्टि की है।
यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है कि ‘ निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी’। आगे उन्होंने लिखा है कि सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में #UniformCivilCode अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में भाई, भांजा, भतीजा, चाचा-ताऊ, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, नातिन का दामाद, पिता, सौतेला पिता, दादा, परदादा, सौतेला परदादा, परनाना या पिता का नाना, सौतेला परनाना, नाना, सौतेला नाना, मां का सौतेला परनाना, बेटा, दामाद, पोता, बेटे का दामाद, नाती, बेटी का दामाद, परपोता, पोते का दामाद, बेटे का नाती, पोती का दामाद, बेटी का पोता, नाती का दामाद, नाती का दामाद, नातिन का बेटा, माता का नाना आदि से विवाद गैरकानूनी हो जाएगा।
लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम
राज्य के यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए सख्त नियम लागू हो जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को रजिस्ट्रार को जानकारी देनी होगी। लिव इन में पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। एक माह से अधिक समय से लिव इन में रहने वाले जोड़े ने यदि रजिस्ट्रार को जानकारी नहीं दी तो उन्हें जुर्माना और सजा हो सकती है।

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