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बीते दिनों उत्तरखंड सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए बार्डर पर कोरोना की 96 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की शर्त लागू की थी। इसी के साथ पर्यटकों को होटल या होमस्टे में न्यूनतम दो दिन रहने की भी अनिवार्यता थी। अब प्रदेश में आने वाले लोगों को कोरोना की रिपोर्ट दिखाने की शर्त खत्म कर दी गई है। इसी के साथ होटल में भी वह अपने हिसाब से रूक सकते हैं। बुद्धवार से यह फैसला लागू हो गया है। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के आसार है। उत्तराखंड में लोगों की आजीविका पर्यटन पर ही निर्भर है। ऐसे में पर्यटन गतिविधियों का सुचारू होना बेहद जरूरी है।
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अभी भी प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसी के साथ होटल, रेस्टोरेंट व सावर्जनिक स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइज करना और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी है। होटलों को निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने पर प्रशासन को सूचना देनी होगी।