जबर्दस्त छूट- पुरानी गाड़ी देकर नई कार-बाइक लेने पर 25 फीसदी तक की बचत
देवासPublished: Oct 13, 2022 03:30:11 pm
परिवहन विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, वाहनों को कंडम कराने पर बकाया टैक्स में मिलेगी 90 फीसदी तक छूट


गजट नोटिफिकेशन जारी किया
देवास. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को कंडम कराने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिन पर टैक्स बकाया है। ट्रांसपोर्टस 5 से 15 साल पुराने वाहनों को कंडम कराते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स जमा कराने में 10 से 90 प्रतिशत फीसदी छूट मिलेगी। खास बात यह है कि पुराने वाहन का स्क्रैप करा नया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को टैक्स में छूट मिलेगी। यानि पुरानी कार—बाइक स्क्रैप scrapping car-bikes के लिए देकर नया वाहन खरीदने पर 10 से 25 फीसदी की छूट off मिलेगी.