समिति ने जांच शुरू की, बैंक के विभिन्न दस्तावेज, खातों को खंगाला गया जिसके बाद रुपयों की हेराफेरी की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी मैनेजर के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। आरोपी मैनेजर फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी परमजीतसिंह पुरी स्व. गुरुचरणसिंह पुरी प्रबंधक जिला सहकारी बैंक हटेसिंह गोयल कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी मैनेजर सत्यनारायण पिता भवानीराम नायक निवासी सोनकच्छ देवास पर धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है।
मामले की जांच कर रहे एसआई राकेश बौरासी ने बताया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ट्रेजरी में जो अलग से डिपॉजिट होता है, उससे आरोपी ने अलग-अलग खातों में जो उसके परिचित व रिश्तेदारों के थे उनमें रुपए ट्रांसफर किए। अलग-अलग समय में अलग-अलग राशि खातों में डाली गई जो करीब 35 लाख रुपए के आसपास है। बैंक स्तर से जांच होने के बाद उसमें दोषी मिलने पर प्रकरण गुरुवार रात में कोतवाली में दर्ज करवाया गया है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं।
आरोपी मैनेजर को निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक स्टेशन रोड देवास के शाखा प्रबंधक सत्यनारायण को जांच दल प्रतिवेदन 18 फरवरी 2021 के आधार पर गबन, धोखाधडी एवं आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। सत्येंद्र व्यास शाखा प्रबधंक शाखा पिपल्या सड़क को शाखा प्रबधंक शाखा स्टेशन रोड देवास एवं सहायक लेखापाल सोनकच्छ पारसमल भंडारी को शाखा प्रबंधक पिपल्या सड़क के पद पर पदस्थ किया गया है।