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सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध, पहले समझाइश देंगे, उपयोग करने पर होगी कार्रवाई

locationदेवासPublished: Jul 02, 2022 06:20:25 pm

पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए लिया फैसला

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सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बाजारों में दुकानों से सामान के साथ मिलती रही

देवास। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए एक जुलाई से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक प्रतिबंधित हो गया है। इसका उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में लोगों को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी अमला चुनावी कार्रवाई में व्यस्त है इसलिए माना जा रहा है कि इस आदेश का पालन चुनाव बाद ही ठीक से हो पाएगा।
उल्लेखनीय है कि मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें ऐसे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया है, जिसकी यूटिलिटी कम हो और जो ज्यादा फैलाया जा रहा है। शहर में भी नगर निगम ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही नगर निगम ने इसके पालन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआत में सभी समाज प्रमुखों, व्यापारी एसोसिएशन व अन्य संगठनों की बैठक लेकर समझाइश दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न बाजारों में ठेलों आदि पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को नगर निगम के दरोगा, सफाईकर्मी द्वारा समझाया जाएगा। इसके बाद भी अगर ङ्क्षसगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग होता है तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान होगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक में शामिल प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक सहित 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पालीस्टाइनिन थर्मोकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।
सफाईकर्मियों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी
सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। हम समाज प्रमुखों, व्यापारी एसोसिएशन की बैठक बुला रहे हैं। इनको समझाइश दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर आदि को दरोगा व सफाई कर्मियों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
– सौरभ त्रिपाठी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी
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