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10 साल की बालिका से बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

locationदेवासPublished: May 19, 2022 06:05:22 pm

खातेगांव में पिछले साल 7 नवंबर को हुई थी वारदात, सात महीने के अंदर फैसला

10 साल की बालिका से बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

10 साल की बालिका से बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

देवास. जिले के खातेगांव में निर्माणाधीन मकान में 10 साल की बालिका से बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे न्यायालय द्वारा गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई गई है।
7 नवम्बर 2021 को 10 साल की बालिका का शव खातेगांव में एक निर्माणाधीन मकान में मिला था। आरोपी ने शव को सीमेंट की बोरियों के नीचे दबा दिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरू सिंह निवासी ग्राम बड़ी बरछा को गिरफ्तार किया था जो उसी मकान में मिस्त्री का काम किया करता था। आरोपी के खिलाफ हत्या सहित बलात्कार, पॉक्सो एक्ट व कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र खातेगांव न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। एएसपी कन्नौद सूर्यकांत शर्मा ने बताया मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे न्यायालय खातेगांव ने आरोपी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। प्रकरण की विवेचना टीआई एमएस परमार ने की थी जो वर्तमान में देवास कोतवाली थाना टीआई हैं। इस प्रकरण को गंभीर एवं सनसनीखेज श्रेणी में पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसके साथ ही अभियोजन अधिकारियों की ओर से आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा था। खातेगांव न्यायालय से कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उक्त प्रकरण की जांच के दौरान आरोपी के बारे में सुराग इस बात से लगा था कि कुछ लोगों ने घटना के पहले बालिका को उसके साथ देखा था। बालिका को वो निर्माणधीन मकान में ले गया था और बलात्कार के दौरान बालिका के चिल्लाने पर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
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