देवास

लड़की लापता होने के मामले में हुई हत्या में दो महिलाओं सहित 6 को आजीवन कारावास

-जिले के चापड़ा क्षेत्र के ग्राम आगुरली का मामला, लाठियों व सालिया से किया गया था हमला

देवासJul 07, 2022 / 08:26 pm

Satyendra Singh Rathore

लड़की लापता होने के मामले में हुई हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित 6 को आजीवन कारावास

देवास. जिले के चापड़ा क्षेत्र के गांव आगुरली में करीब 4 साल पहले लड़की के लापता होने की घटना में हुए विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में सजा व अर्थदंड भी किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया 25 अप्रैल 2018 को फरियादी श्यामू बाई ने थाना बागली में देहाती नालसी लिखाई थी कि करीब 10-12 दिन पहले हमारे गांव की एक लड़की कहीं चली गई थी। उसके परिजनों ने लड़की जाने की शंका मेरे भानेज सुभाष पिता नारायण निवासी ग्राम कुमारिया राव पर जताई थी। सुभाष हमारे साथ गांव बुराडिय़ा रहता है, किशोरी के परिजन अनिल, महेश, धर्मेंद्र और इनके दोस्त मिथुन पिता कन्हैयालाल कोरकू और ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव जो गांव में ही रहते है इसलिए मै इन सभी को जानती हू ये सभी पांचों तीन-चार दिनों से रोज हमारे घर पर आकर हमसे बोल रहे थे कि लड़की नहीं आएगी तो तुमको जान से मार देगे। अनिल, महेश, धर्मेंद्र , मिथुन और ननिया उर्फ नरेन्द्र सेंधव निवासी ग्राम बुराडिया उनके हाथों में लाठियां और सालिया लेकर एक राय उसके घर आये और उसे तथा घरवालों को गालीगलौज करते हुए लाठियों से सिर में पीठ, हाथ, पैरों में वार किया। इसमें फरियादी के पति उसकी मां राजूबाई, बबलू तथा भानेज जितेन्द्र को शरीर में चोंटे आई एवं उसके पति अंबाराम की मौके पर ही चोटे लगने के कारण मौत हो गई थी। विशेष सत्र न्यायालय अजा-अजजा एक्ट देवास ने गुरुवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपी अनिल, धर्मेंद्र मिथुन, ननिया उर्फ नरेन्द्र, आरती व सीमा को धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 307/149 में 10-10 वर्ष का कारावास, धारा 323 सहपठित धारा 149 में 03-03 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक अतुल पंड्या, आशा शाक्यवार, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने किया।

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