खदान में डूबकर हुई थी युवक की मौत, दो माह के बाद मालिकों पर केस
देवासPublished: Dec 29, 2022 02:33:27 pm
-हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के धानीघाटी का मामला, 20 अक्टूबर को डूबा था युवक


खदान में डूबकर हुई थी युवक की मौत, दो माह के बाद मालिकों पर केस
देवास. जिले में शहर के आसपास लेकर अंचल तक कहीं वैध तो कहीं अवैध खनन किया जा रहा है। इससे बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जो अलग-अलग हादसों का कारण बन रहे हैं। खासकर बारिश के दिनों में यहां गहरे पानी में नहाते समय युवाओं व बच्चों के डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। इसी तरह के एक मामले में करीब दो माह के बाद पुलिस ने दो खदान मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
नेवरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत धानीघाटी में 20 अक्टूबर 2022 को नहाते समय गिट्टी खदान के गड्ढे में धानीघाटी निवासी संजू पिता बाबूलाल सोलंकी नाम का युवक गहरे पानी में जाकर डूब गया था। सूचना मिलने पर उसकी तलाश स्थानीय तैराकों व गोताखोर टीम द्वारा की गई थी लेकिन पता नहीं चल सका था। इसके बाद अगले दिन 21 अक्टूबर को भी सर्चिंग अभियान चलाया गया था, तब जाकर युवक का शव मिला था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। चौकी प्रभारी एसएस मीणा ने बताया जांच के दौरान पाया गया कि खदान मालिकों जितेंद्र उर्फ ताराचंद जाट, राजेश रेनीवाल निवासी नेवरी थाना हाटपीपल्या के द्वारा संबंधित जगह पर न तो कोई चौकीदार रखा गया था न ही तार फेंसिंग, चेतावनी बोर्ड या कोई अन्य सुरक्षा साधन का इंतजाम था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ बुधवार रात को धारा 304-ए के तहत केस दर्ज किया गया।