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विशेष न्यायालय ने सिर्फ दो महीने में सुनाया फैसला, किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

locationदेवासPublished: Feb 13, 2020 05:24:01 pm

देवास में 9 दिसंबर 2019 को हुई थी घटना, 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी

विशेष न्यायालय ने सिर्फ दो महीने में सुनाया फैसला, किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

विशेष न्यायालय ने सिर्फ दो महीने में सुनाया फैसला, किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

देवास। मकान की छत पर एक किशोरी के साथ युवक द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए चार साल के सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया। प्रकरण की खास बात यह है कि फैसला घटना के दो माह बाद ही हो गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ मधुलिका मेव सहायक ने बताया ९ दिसंबर 2019 को रात करीब 12:30 बजे किशोरी अपने घर की छत पर बाथरूम में गई थी। इसी दौरान आरोपी सावन छत पर पहुंच गया और बात करने का दबाव बनाया। किशोरी ने बात करने से इनकार कर दिया जिसके बाद सावन ने उससे छेड़छाड़ की। किशोरी ने बचने का प्रयास किया तभी सावन ने उसके कपड़े पकड़कर खीच लिए, इसके बाद किशोरी शोर मचाने लगी, आवाज सुनकर उसके पिता छत पर पहुंचे जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। इसके बाद किशोरी के पिता ने डायल-१०० के माध्यम से पुलिस को सूचना दी और बीएनपी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया गया। जांच शुरू करते हुए पुलिस ने आरोपी सावन को गिरफ्तार किया। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी सावन पिता सरदार (22) निवासी न्यू देवास को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खांडेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। एडीपीओ अलका राणा, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक अतुल सिंह कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।
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