दो माह में फैसला : किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को एक साल का कारावास
देवासPublished: Feb 23, 2020 05:12:50 pm
दो माह में फैसला : किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को एक साल का कारावास
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देवास। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के करीब दो माह पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही १००० रुपए का अर्थदंड किया गया है।
उप संचालक (अभियोजन) अिजयसिंह भंवर, एडीपीओ मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी ने बताया १७ दिसंबर २०१९ को दोपहर करीब ३.४५ बजे किशोरी पेन खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। तभी उसके घर के पास रहने वाला हरीश आया और बोला तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। किशोरी ने मना किया तो हरीश ने गालीगलौज की। इसके बाद किशोरी ने घर पहुंचकर अपनी मां को इसके बारे में बताया। यह भी बताया कि हरीश अक्सर उसका पीछा करके परेशान करता है और किसी को बताने पर धमकाता है। मामले में सिविल लाइन पुिलस ने प्रकरण दर्ज किया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधी (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी हरीश परमार (22) निवासी इटावा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (4) सहपठित 12 के अधीन (पाक्सो एक्ट) में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले में शासन की ओर राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। एडीपीओ अलका राणा व कोर्ट मोहर्रिर अतुल सिंह कुशवाह का सहयोग रहा।