जब्त सामग्री को किया जाएगा राजसात
उक्त क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा 2 अस्थाई झोपड़ी का निर्माण भी किया गया है जिसे मौके से हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 80 अ के तहत सूचना पत्र अतिक्रमणकारियों को तामिल कर दिया गया है यदि नियत अवधि में उनके द्वारा उक्त झोपड़ी एवं सामान मौके से नहीं हटाया जाएगा तो •ाब्ती की कार्रवाई कर •ाब्त सामग्री को शासन हित में राजसात किया जाएगा। कार्रवाई वनसंरक्षक देवास पीएन मिश्रा के मार्गदर्शन में तैयार की गई, अतिक्रमण निरोधी योजना जिला स्तरीय टास्क फोर्स अंतर्गत कलेक्टर देवास व पुलिस अधीक्षक देवास के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई।
उक्त क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा 2 अस्थाई झोपड़ी का निर्माण भी किया गया है जिसे मौके से हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 80 अ के तहत सूचना पत्र अतिक्रमणकारियों को तामिल कर दिया गया है यदि नियत अवधि में उनके द्वारा उक्त झोपड़ी एवं सामान मौके से नहीं हटाया जाएगा तो •ाब्ती की कार्रवाई कर •ाब्त सामग्री को शासन हित में राजसात किया जाएगा। कार्रवाई वनसंरक्षक देवास पीएन मिश्रा के मार्गदर्शन में तैयार की गई, अतिक्रमण निरोधी योजना जिला स्तरीय टास्क फोर्स अंतर्गत कलेक्टर देवास व पुलिस अधीक्षक देवास के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई।