– जिन स्कूलोंं को चयनित नहीं किया गया, उनके चयन नहीं करने का कारण पोर्टल पर दर्ज होगा
– समस्त स्कूलों के लंबित मान्यता प्रकरणों का निराकरण की स्थिति देखी जा रही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर मान्यता के प्रकरण निराकरण के लिए लंबित न हो।
– समस्त चयनित स्कूल निर्धारित दिनांक तक न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों की संख्या पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे
– जिन स्कूलों दरा नि:शुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पंजीकृत नहीं की जाती है उनके विरुध्द शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की कार्रवाई डीईओ दरा की होगी
– डीपीसी की जिम्मेदारी की सभी निजी स्कूलों की नि:शुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित सीटें सही-सही लॉक की जाए, इसके विपरीत स्थिति पाए जाने पर जिला परियोजना समन्वयक के विरुध्द कार्रवाई होगी
– अनुसूचित जनजाति
-वनभूमि के पट्टाधारी परिवार
– विमुक्त जाति
– नि:शक्त बच्चे
-एचआईवी ग्रस्त बच्चे कमजोर वर्ग – गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
-अनाथ बच्चे
– राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची
– ग्रामीण क्षेत्र का जाब कार्ड
– पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेंस/बिजली बिल/पानी बिल
-कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/ अभिभावक के निवास का पात अंकित हो
– कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष प्रक्रिया ऑनलाइन
-आरटीई में एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये अभी शुरू नहीं हो सकी है। पोर्टल पर शुक्रवार को भी काम चल रहा था, इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। अभी तक एक व्यक्ति दो स्कूल चुन लेता था। इस बार सुधार हुआ है। अब पहले से आरटीई में पढ़ रहा बच्चा दूसरी बार आवेदन नहीं कर पाएगा।
-रेणु गुप्ता, एपीसी जिला शिक्षा केंद्र
-प्रमोद सिंह, उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग