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पहले किया शादी का वादा…और कर दिया ये काम

locationदेवासPublished: Aug 11, 2018 12:07:24 pm

Submitted by:

amit mandloi

दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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देवास. दुष्कर्म के एक आरोपित को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास व 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपित एससी/एसटी वर्ग से संबंधित नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। विशेष न्यायाधीश योगेशचंद्र गुप्त ने सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार आरोपित शकील(25) निवासी ग्राम शिवपुर मुंडला 22 फरवरी 17 को नाबालिग को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था। इसी दिन थाना हाटपीपल्या में राहुल मालवीय द्रारा अपनी मां के साथ उपस्थित होकर सूचना दी थी कि वो गिट्टी मशीन पर काम करने के लिए गया था, शाम को करीब 7.30 बजे वापस अपने घर आने लगा, उसी समय उसकी मम्मी का फोन आया तथा उसने बताया कि अभियोक्त्री शाम के 5.30 बजे घर से कही चली गई है, फिर वह घर आया तथा अभियोक्त्री की आसपास के मोहल्ले में तलाश की, किंतु उसे कुछ पता नहीं चला। उसे शंका है कि अभियोक्त्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है को मुंडला का शाकिर खां शादी करने की गरज से अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त सूचना पर थाना हाटपीपल्या में धारा 363, 366 भादिव के अंतर्गत मामला पंजीबध्द किया गया।
22 फरवरी 17 को अभियोक्त्री को बरामद किया गया तथा पाया गया कि अभियोक्त्री को अभियुक्त दरा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपनी बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर शिवपुर मुंडला खेत पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। अत: एवं धारा 376, धारा 3/4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा-3(2)(5) एससी/एसटी की वृध्दि की गई तथा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। 27 फरवरी 17 को आरोपित को गिरफ्तार किया गया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को धारा-3(2)(5) एससी/एसटी में आजीवन कारावास के साथ ही धारा 363 में पांच वर्ष, धारा 366 में सात वर्ष व धारा 376 में 10 वर्ष व लैंगिग अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा में अलग से 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा। विशेष लोक अभियोजक अशोक चावला दरा अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की गई।
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