22 फरवरी 17 को अभियोक्त्री को बरामद किया गया तथा पाया गया कि अभियोक्त्री को अभियुक्त दरा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपनी बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर शिवपुर मुंडला खेत पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। अत: एवं धारा 376, धारा 3/4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा-3(2)(5) एससी/एसटी की वृध्दि की गई तथा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। 27 फरवरी 17 को आरोपित को गिरफ्तार किया गया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को धारा-3(2)(5) एससी/एसटी में आजीवन कारावास के साथ ही धारा 363 में पांच वर्ष, धारा 366 में सात वर्ष व धारा 376 में 10 वर्ष व लैंगिग अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा में अलग से 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा। विशेष लोक अभियोजक अशोक चावला दरा अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की गई।