scriptबिल्ली को बचाने के चक्कर में शख्स ने उठाया ये खौफनाक कदम, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा | Ajab Gajab: Seven years of punishment for efforts to save the cat | Patrika News

बिल्ली को बचाने के चक्कर में शख्स ने उठाया ये खौफनाक कदम, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

locationधमतरीPublished: Jan 07, 2018 03:57:41 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को बिल्ली की जान बचाना इतना महंगा पड़ गया कि उसे जेल जाना पड़ गया।

Chhattisgarh Ajab Gajab
धमतरी. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बिल्ली को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। दोनों पड़ोसियों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे पड़ोसी पर तीर चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। मामला कोर्ट पहुंचा तो सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी को हत्या के प्रयास में सात साल की सजा सुनाई है।

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ये है पूरा मामला
दरअसल, मामला धमतरी के ग्राम पथर्रापारा बरबांधा इलाके का है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 6 फरवरी 2017 को केरेगांव थानांर्गत ग्राम पथर्रापारा बरबांधा का रहने वाला नरेश कुमार शाम को अपन घर में खाना खाने बैठा था, इसी बीच एक बिल्ली उसके घर में घुसकर उत्पात मचाने लगी।

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बिल्ली की धमाचौकड़ी से परेशान
बिल्ली की धमाचौकड़ी को नरेश परेशान हो गया। इसके बाद भी बिल्ली की धमाचौकड़ी बंद नहीं हुई तो नरेश आगबबूला हो गया और उसे मारने की कोशिश की। इस घटना को देख नरेश का पड़ोसी सुद्धुराम भड़क उठा। सुद्धुराम ने बिल्ली को मारने से मना किया इस पर नरेश की कहासुनी हो गई। फिर सुद्धुराम की नरेश से जमकी बहस हुई। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि सुद्धुराम ने नरेश पर तीर से जानलेवा हमला कर दिया।

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हमला करने पर 7 साल की सजा
इस हमले में नरेश बुरी तरह घायल हो गया। नरेश घटना की जानकारी केरेगांव पुलिस थाने में दी। शिकायत पर केरेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया, जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर सुद्धुराम दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदम्बाराय ने आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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