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बीवी मोबाइल पर रहती थी बिजी, गुस्साए पति ने कर दी बेरहमी से हत्या, मिली उम्रकैद की सजा

locationधमतरीPublished: Feb 28, 2020 02:05:42 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति अशोक मेश्राम को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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धमतरी. चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति अशोक मेश्राम को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।

यह मामला शहर से लगे ग्राम मुजगहन का है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार आबादी पारा निवासी अशोक मेश्राम (49) शहर में रेस्ट हाउस के सामने चाय की दुकान लगाता था। दुकान में उसके साथ उसकी पत्नी तुलसी मेश्राम भी रहती थी। इस बीच जान-पहचान के चलते अक्सर तुलसी बाई मोबाइल में बातचीत करती रहती थी। यह बात अशोक को नागुवार गुजरी। पत्नी की चरित्र को लेकर बार-बार दोनों में विवाद होता था। घटना दिनांक 1 फरवरी 2019 की रात इस बात को लेकर पति-पत्नी में जमकर बहस हुई।

इसके बाद दोनों सो गए। रात करीब 3 बजे नींद खुलने पर देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर में नहीं है। बरामदे में गुडाखू कर रही है। उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं आई। इस पर अशोक तैश में आ गया और गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद साक्ष्य छुपाने की कोशिश की। पीएम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जब जांच की, तो उसने सारी सच्चाई बता दिया। उसे गिरफ्तार कर केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई सत्र न्यायालय में हुई।

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