बीते 8 अगस्त को रायपुर रोड में सुविधा फार्मिंग के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे तत्काल सील कर दिया था। विवेचना अधिकारी हर्षवर्धन बैस के मुताबिक दफ्तर में कंपनी में निवेश करने वाले करीब 5 हजार ग्राहकों की सूची मिली है। इसके अलावा एक कम्प्यूटर भी मिला। साथ ही रायपुर में पटवारी हल्का नंबर 1/1038,1039 में कुल 0.65 हेक्टेयर तथा कुछ अन्य जगह की जमीन के कागजात मिले हैं, जिसका बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ से अधिक है।
पुलिस ने जब्त 28 बैंक खातों को भी खंगाला है, जिसमें अलग-अलग बैंकों में करीब 14-15 लाख रुपए जमा है। पुलिस ने बताया कि कंपनी ने भोले-भाले लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिया है। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले तथा उत्तराखंड के देहरादून में भी सुविधा फार्मिंग कंपनी ने कई लोगों के साथ जालसाजी की है।
सिटी कोतवाली के टीआई संतोष जैन ने कहा कि इस फर्जीवाड़े की प्रारंभिक जांच में कुछ जमीन के कागजात और कम्प्यूटर मिले है। चल-अचल संपत्तियों को सीज कर इन्हें कुर्क करने के लिए कलक्टर को जल्द ही प्रतिवेदन भेजा जाएगा। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
यह दिया था झांसा
बताया गया है कि शहर में वर्ष 2011 के नवंबर महीने से सुविधा फार्मिंग एंड एलाइड कंपनी लिमिटेड का कार्यालय संचालित है। यह कंपनी हजारों निवेशकों को 6 साल में पैसा दुगुना देेने, 8 साल में तिगुना तथा 10 साल में चौगुना पैसा लौटाने का झांसा देती थी। इस कंपनी ने अपने को फार्मिंग के अलावा लैंड डेवलप एवं क्रिएटिव इंडिया मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोासाइटी में काम करने की बात कहकर निवेशकोंं से करोड़ों रुपए जमा करा लिया। जब मैचुरिटी का समय आया, तब कंपनी के दफ्तर को अचानक बंद कर संचालक फरार हो गए।
बताया गया है कि शहर में वर्ष 2011 के नवंबर महीने से सुविधा फार्मिंग एंड एलाइड कंपनी लिमिटेड का कार्यालय संचालित है। यह कंपनी हजारों निवेशकों को 6 साल में पैसा दुगुना देेने, 8 साल में तिगुना तथा 10 साल में चौगुना पैसा लौटाने का झांसा देती थी। इस कंपनी ने अपने को फार्मिंग के अलावा लैंड डेवलप एवं क्रिएटिव इंडिया मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोासाइटी में काम करने की बात कहकर निवेशकोंं से करोड़ों रुपए जमा करा लिया। जब मैचुरिटी का समय आया, तब कंपनी के दफ्तर को अचानक बंद कर संचालक फरार हो गए।
अभी फरार है डायरेक्टर
पुलिस ने पीडि़त कमलेश्वर सिंह राजपूत (42) पिता जवाहर सिंह की रिपोर्ट पर कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्रकरण राजपूत पिता शंकर लाल, विनोद कुमार शंखवार पिता जमुना प्रसाद व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 420, 120-बी, 467, 468, इनामी चिटफंड एवं धन परिचालक स्कीम की धारा 4,5,6 एवं 6,10 छग के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया है। सभी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक एक भी डायरेक्टर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है।
पुलिस ने पीडि़त कमलेश्वर सिंह राजपूत (42) पिता जवाहर सिंह की रिपोर्ट पर कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्रकरण राजपूत पिता शंकर लाल, विनोद कुमार शंखवार पिता जमुना प्रसाद व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 420, 120-बी, 467, 468, इनामी चिटफंड एवं धन परिचालक स्कीम की धारा 4,5,6 एवं 6,10 छग के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया है। सभी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक एक भी डायरेक्टर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है।