बता दें कि संविधान ने सबको मतदान का अधिकार दिया गया है।आम मतदाता चुनाव के समय मतदान केन्द्र में जाकर अपने अधिकार का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के चलते से वंचित हो जाते हैं। उनके लिए निर्वाचन आयोग डाकमत पत्र की व्यवस्था करता है।
सन् 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों ने इसका प्रयोग किया था।लोकसभा चुनाव में कर्मचारी जहां पर उनकी ड्यूटी रहेगी, वहां के मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग उन्हें निर्वाचन कर्तव्य पत्र जारी करेगा।निवार्चन कार्यालय के सूत्रों की माने तो धमतरी जिला महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।नगरी ब्लाक का आधा हिस्सा कांकेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है।
ऐसे में मतदान का अधिकार सिर्फ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा। बाकी को डाकमत पत्र का सहारा लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा मिलने से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।वे भी मतदान कर सकेंगे।