धमतरी. छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को अंजाम देने वाले अक्सर उनके आसपास या जानने वाले लोग ही होते है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक अधेड़ युवक ने घर पर टीवी देखने आई पड़ोस की बच्ची को अकेला पाकर दबोच लिया। बच्ची ने चीखना शुरू किया तो अपराधी ने उसका मुंह दबा दिया। उसके बाद… टीवी देखने गई थी मासूम… सजा एक नजर में [typography_font:14pt;” >मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रेक कोर्ट) में हुई। न्यायाधीश छमेश्वर लाल पटेल ने सुनवाई के दौरान सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी भगत राम नगारची को दोषी करार दिया। धारा 354 एवं धारा 8 पास्को एक्ट के तहत उसे 3 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया। साथ ही 5 सौ रुपए अर्थदंड से भी दडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह साधारण कारावास भुगतनी पड़ेगी।