यह है मापदंड
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1 हजार जनसंख्या में राशन दुकान (Ration Shop) होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों के लिए भी मापदंड निर्धारित किया गया है। यहां तीन किमी क्षेत्र के अंतर्गत राशन सामग्री होना चाहिए। इसके अलावा जिन गांवों की जनसंख्या कम है और उसकी दूरी राशन दुकान से अधिक है, वहां राशन सामग्री (Ration Item) का भंडारण कर, हर महीने उपभोक्ताओं को देना है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
यहां है ज्यादा दिक्कत
नगरीय निकाय और उसके आस-पास के गांवों में राशन दुकानों को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या वनांचल क्षेत्र में है। यहां ऐसे कई ग्राम पंचायत हैं, जिसकी आश्रित गांवों की संख्या दो सौ से भी अधिक है। आश्रित गांवों की जनसंख्या पहले से काफी बढ़ गई है। इन गांवों अब तक राशन दुकानें (Ration Shop) खुल जाना चाहिए था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूरी अधिक होने से बुजुर्ग उपभोक्ता राशन सामग्री वंचित हो जाते हैं। उन्हें शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता।