पहली पत्नी से कम मिला प्यार तो लाया दूसरी, विवाद में पहली की कर दी हत्या अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी पति को इतनी बड़ी सजा
धमतरीPublished: Dec 02, 2022 03:00:07 pm
Dhamtari crime news : पत्नी की हत्या करने पर न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने धारा 302 के तहत पति प्रमोद कुर्रे को न्यूनतम दंड आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर पृथक से 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने पैरवी की।
धमतरी. Dhamtari news : पत्नी के चरित्र पर संदेह करने तथा दूसरी बीबी बनाकर लाने की जिद को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी की हत्या करने वाले युवक को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके साथ उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया। यह मामला शहर के महिमा सागर वार्ड का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक बीते साल 29 मई की देर शाम रामसागर पारा निवासी प्रमोद कुर्रे (36) पिता सुखऊ राम का अपनी बीवी फूलकेसरी बाई के साथ उसकी चरित्र को लेकर विवाद हो गया। प्रमोद अपनी पत्नी की चरित्र पर संदेह करते हुए दूसरी बीवी बनाकर घर में ले आया था।