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नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगाया, फिर बंद कमरे में किया कुछ ऐसा कि मिली ये सजा

locationधमतरीPublished: Dec 13, 2018 10:30:45 am

Submitted by:

Deepak Sahu

धमतरी में मानवता को शर्मशार कर देने वाली एक घटना सामने आई हैं

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नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगाया, फिर बंद कमरे में किया कुछ ऐसा कि मिली ये सजा

धमतरी. धमतरी में मानवता को शर्मशार कर देने वाली एक घटना सामने आई हैं। जहां एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

अपने रिश्तेदार के घर शादी में आई एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर उससे दुष्कर्म करने वाले सोहन पॉल (20) को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
यह मामला धमतरी शहर का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक शहर के दानीटोला वार्ड में एक नाबालिग बालिका अपनी मौसी के घर शादी कार्यक्रम में आई थी। इस बीच 7 मई को अचानक वह लापता हो गई। परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी, तो नाबालिग ग्राम बेलौदी (मगरलोड) निवासी सोहन पॉल (20) पिता भुवनलाल पॉल के कब्जे में मिली।
पुलिस ने बताया कि युवक ने नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर ग्राम बासीन, अछोली (महासमुंद) भगा ले गया था और उसकी सहमति के बिना दुष्कर्म किया। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी सोहन पॉल के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) एवं धारा 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई।
न्यायाधीश छमेश्वर लाल पटेल ने सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी सोहन पॉल को दोषी पाया। इसके बाद धारा 363 के तहत उसे एक साल सश्रम कारावास एवं 2 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। धारा 366 के तहत 3 साल सश्रम कारावास एवं 3 सौ रुपए अर्थदंड एवं धारा 376 एवं धारा 6 पास्को एक्ट के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 5 सौ रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे क्रमश: 1, 3 और 6 माह की साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी।

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