scriptघाटा बिल्लौद गोलीकांड… आजीवन कारावास में जमानत के बाद भी किया कांड | Ghata Bailoud shot dead: Life imprisonment even after bail in life imp | Patrika News

घाटा बिल्लौद गोलीकांड… आजीवन कारावास में जमानत के बाद भी किया कांड

locationधारPublished: Apr 08, 2018 12:19:30 pm

जिला कांग्रेस अध्यक्ष के भाई की जमानत याचिका खारिज

District Congress President's brother dismisses bail plea

District Congress President’s brother dismisses bail plea

धार.
पिछले वर्ष घाटा बिल्लौद में हुए गोलीकांड में फरार आरोपित जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम के भाई राकेश गौतम ने शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। शनिवार को गौतम की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश हरिशरण यादव की कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गौतम पूर्व में 302 का अपराधी होकर जमानत पर बाहर है, वहीं इसका आपराधिक रिकार्ड भी है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक सतीश ठाकुर ने बताया कि जून 2017 से फरार गौतम ने शुक्रवार को सरेंडर किया था, जिसकी ओर से शनिवार को बेल अपील की गई थी। इसके लिए आधार यह बनाया गया कि इस मामले में सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, वहीं घर में विवाह समारोह होने का हवाला भी दिया गया था। बता दें कि कैलाश अग्रवाल हत्याकांड में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में जमानत पर राकेश गौतम बाहर हैं। जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों में जमानत के समय कोर्ट आगाह करता है कि इस अवधि में आरोपित किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होगा। बावजूद इसके गौतम भादवि की धारा 307 में आरोपित बनाया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है।
इधर भी है फरार
घाटा बिल्लौद गोलीकांड में गौतम पक्ष की ओर से 302 की कायमी में अब भी ३ अरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें कि इस गोलीकांड में नौगांव निवासी बबलू चौधरी की हत्या हो गई थी। इसको लेकर कांग्रेस नेता चंदन सिंह सहित लगभग एक दर्जन लोगों पर भादवि की धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में समंदर पटेल, घनश्याम मलगांव व चंदन सिंह का बेटा महेंद्र सिंह अब भी फरार है।
144 के बाद पहला विकेट डाउन
धार.


जिले में शांति बहाल रखने के लिए शुक्रवार देर शाम लगाई गई धारा 144 के बाद शनिवार दोपहर पहला विकेट गिरा। सीएसपी ऐश्वर्य शास्त्री के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ मैसेज प्रसारित करने वाले रवि पिता मेघनाथ सिंह नायक नि. कुम्हार गड्ढा के खिलाफ धारा 151 में कायमी कर जेल भेजा है। सीएसपी शास्त्री व कोतवाली टीआई सुबोध श्रोत्रिय ने बताया कि जिलेभर में शुक्रवार से निषेधाज्ञा लागू है, बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक पोस्ट की गई थी, जो शहर की फिजां बिगाड़ सकती थी।

ट्रेंडिंग वीडियो