scriptप्रीमियम लेने के बाद भी बीमा नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा दंड | If you do not give insurance even after taking premium, you will face | Patrika News

प्रीमियम लेने के बाद भी बीमा नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा दंड

locationधारPublished: Oct 22, 2019 12:32:04 pm

Submitted by:

atul porwal

एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने किया 7 हजार के आर्थिक दंड का निर्णय पारित

प्रीमियम लेने के बाद भी बीमा नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा दंड

प्रीमियम लेने के बाद भी बीमा नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा दंड

धार.
यदि कोई बीमार कंपनी प्रीमियम लेती है तो बीमा कंनपी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने बीमा धारक का ध्यान रखे। यदि कोई बीमार कंपनी प्रीमियन लेने के बावजूद बीमा धारक को बीमा धन अदा नहीं करती है तो उसेसेवा में कमी पर ५ हजार व वाद व्यय के २ हजार रुपए का आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। यह निर्णय जिला उपभोक्ता फोरम धार ने ग्राम बालीपुर तहसील मनावर के विजय पिता स्व. भीमा मुलेवा द्वारा दायर एक प्रकरण में वाद निराकृत करते हुए आदेश प्रदान किया गया।
विद्वान न्यायाधीश अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम धार पीएस पाटीदार व सदस्य डॉ. दीपेंद्र शर्मा ने प्रकरण का निराकरण करते हुए आदेश पारित किया। परिवादी भीमा मुलेवा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12 प्रीमियम का प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का बीमा लिया था। बीमित अवधि में पालिसी धारक की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बीमा कंपनी ने मृत्यु के अस्पष्ट कारणों के आधार पर क्लेम निरस्त कर दिया। बीमा धारक के पुत्र विजय ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया और बीमा धन की मांग की। सभी पक्षों के द्वारा पेश प्रमाण और तर्कों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने पाया कि बीमा धारक की मृत्यु सडक़ दुर्घटना में हुई है। इसलिए बीमा कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करना चाहिए। परिवादी के पक्ष में तथा विपक्षी बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ आदेश पारित करते हुए प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख रुपए एक माह में अदा करने का आदेश प्रदान किया। साथ ही सेवा में कमी के लिए 5 हजार और वाद व्यय में 2 हजार रुपए पृथक से देने का भी आदेश पारित कर उपभोक्ता को उसका हक प्रदान करवाया। जानकारी कार्यालय अधीक्षक वसंत कलम ने दी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो