सर्वे नंबर १७९/७९३, १७८,७३८,७३५,७४५,७४१,७४२,७४३ की विधिवत अनुमति श्यामलाल एवं अन्य भूमि स्वामियों से मुख्तयार नामा प्राप्त कर शाहिद जमा खान द्वारा उपरोक्त ४.५२८ हेक्टेयर पर कालोनी विकास अनुमति लेकर कालोनी में बिना विकास कार्य किए तथ्यों को छुपा कर (१६५)6 की अनुमति प्राप्त कर कई लोगों को रजिस्ट्री की गई। परंतु उपरोक्त १३६ नंबर भूखंड सर्वे क्रमांक १७९ ग्राम जैतपुरा पर स्थित है। जबकि पूर्व के भूमि स्वामियों द्वारा दिए गए आममुख्तयार नामों का दुरुपयोग किया गया। भूखंड क्रमांक १३६ जो रजिस्ट्री क है उपरोक्त सर्वे नंबर १७९ का ना तो भूमि स्वामियों ने शाहिद को कालोनी काटने का कहा गया ना ही उसका डायवर्शन कराया गया। ना ही विकास अनुमति प्राप्त की है। अत शाहिद जमा द्रा कलेक्टर धार के न्यायालय से जो अनुमति भूखंड क्रमांक १३६ ली गई है उपरोक्त भूखंड कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई विकास अनुमति सर्वे में ना होकर १७९ पर स्थित है। शाहिद द्वारा भूखंड क्रेता अब्दुल अजीज एवं मेरे द्वारा किए गए डेवलपमेंट एग्रीमेंट के भूमि स्वामियों और न्यायालय कलेक्टर से फर्जी तरीके से की अनुमति प्राप्त कर मप्र शासन से भी धोखाधडी की है।