scriptकार्रवाई के बजाय शाहिद की शिकायतों का पुलिंदा कर रही पुलिस | Instead of taking action, police are complaining of Shahid's complaint | Patrika News

कार्रवाई के बजाय शाहिद की शिकायतों का पुलिंदा कर रही पुलिस

locationधारPublished: Oct 20, 2019 11:21:55 am

Submitted by:

Amit S mandloi

– अभी तक पकड़ से बाहर है

कार्रवाई के बजाय शाहिद की शिकायतों का पुलिंदा कर रही पुलिस

कार्रवाई के बजाय शाहिद की शिकायतों का पुलिंदा कर रही पुलिस

धार.
जमीनों की धोखाधड़ी करने वाले इंदौर के शाहिद जमा खा की शिकायतें हो रही है। ये शिकायतों का पुलिंदा कार्रवाई की बजाय थाना संभाल कर रख रहा है।

पूर्व में सुनील पहाडिया ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायतें नौगांव थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक को की है। हर बार नौगांव थाना जांच का बहाना बनाकर गुमराह कर रहा है। एक और शिकायत 17 अक्टूबर को इंदौर के फरियादी सचिन हार्डिया ने की है। हार्डिया ने शिकायती आवेदन कोतवाली में सौंपा है। हार्डिया ने बताया कि उन्होंने धार में रिद्धी-सिद्धी विहार के नाम से कालोनी विकसित करने की अनुमति ली थी। विकास कार्य करते समय कालोनी में एक उमा परमार पति नवीन परमार द्वारा किसी अब्दुल अजीज खान से भूखंड क्रमांक १३६ मदीना नगर को खरीदना बताया है। जब मेरे द्वारा प्लाट की रजिस्ट्री एवं मौके की चतुरसीमा का मिलान किया गया तो पता चला कि प्लाट क्रमांक १३६ पूर्व में भूमि स्वामियों द्वारा मदीना नगर और ऋषि नगर की जो ४.५२८ हेक्टेयर भूमि की अनुमति ली गई थी।
सर्वे नंबर १७९/७९३, १७८,७३८,७३५,७४५,७४१,७४२,७४३ की विधिवत अनुमति श्यामलाल एवं अन्य भूमि स्वामियों से मुख्तयार नामा प्राप्त कर शाहिद जमा खान द्वारा उपरोक्त ४.५२८ हेक्टेयर पर कालोनी विकास अनुमति लेकर कालोनी में बिना विकास कार्य किए तथ्यों को छुपा कर (१६५)6 की अनुमति प्राप्त कर कई लोगों को रजिस्ट्री की गई। परंतु उपरोक्त १३६ नंबर भूखंड सर्वे क्रमांक १७९ ग्राम जैतपुरा पर स्थित है। जबकि पूर्व के भूमि स्वामियों द्वारा दिए गए आममुख्तयार नामों का दुरुपयोग किया गया। भूखंड क्रमांक १३६ जो रजिस्ट्री क है उपरोक्त सर्वे नंबर १७९ का ना तो भूमि स्वामियों ने शाहिद को कालोनी काटने का कहा गया ना ही उसका डायवर्शन कराया गया। ना ही विकास अनुमति प्राप्त की है। अत शाहिद जमा द्रा कलेक्टर धार के न्यायालय से जो अनुमति भूखंड क्रमांक १३६ ली गई है उपरोक्त भूखंड कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई विकास अनुमति सर्वे में ना होकर १७९ पर स्थित है। शाहिद द्वारा भूखंड क्रेता अब्दुल अजीज एवं मेरे द्वारा किए गए डेवलपमेंट एग्रीमेंट के भूमि स्वामियों और न्यायालय कलेक्टर से फर्जी तरीके से की अनुमति प्राप्त कर मप्र शासन से भी धोखाधडी की है।
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