उमराव ने अपनी सास का गला दबाकर हत्या की आरोपी उमराव ने अपनी बेटी से बोला कि मंैने तेरी नानी का रात में गला दबाकर उसे उसके घर में मार दिया है। जाकर देख ले फिर उसने अपनी नानी के घर जाकर देखा तो उसकी नानी मृत अवस्था में मिली। पीएम रिपोर्ट में पीएमकर्ता डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु होमोसाइडल प्रकृति की होकर मुंह दबाकर गले की हड्डी टुटने से होना स्पष्ट लेख किया है। जांच के दौरान प्राप्त पीएम रिपोर्ट व साक्षियों के कथन से पाया कि आरोपी उमराव की सास व उसकी पत्नी को अपने घर में रखती थी व पत्नी को उमराव के पास उसके घर नहीं भेजती थी। इस कारण आरोपी उमराव ने अपनी सास का गला दबाकर हत्या की। पीथमपुर सेक्टर-1 पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा-302 भादवि में केस दर्ज किया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित होने से आरोपी को दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन टीसी बिल्लौरे ने की।