धारPublished: Apr 09, 2021 01:03:29 pm
vishal yadav
तेजी से बढ़ती कोरोना चैन तोडऩे के लिए जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया निर्णय, आवश्यक सेवाएं रहेंगे सुचारु, बेवजह घूमने वालों को भेजेंगे अस्थाई जेल
Nine days lock down in Barwani district
बड़वानी. जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गुरुवार देर शाम बड़ा निर्णय लिया गया है। शुक्रवार शाम से जिले में नौ दिन का लॉक डाउन घोषित किया गया है। यह लॉक डाउन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए लोगों को छूट रहेगी। वहीं बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों ंको अस्थाई जेल भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सीम से सटे इस जिले में मार्च से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। वहीं अप्रैल के आठ दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होने लगे है। ऐसे में तेजी से बढ़ती कोरोना चैन को तोडऩे के लिए नौ दिनी लॉक डाउन को अहम माना जा रहा है। कलेक्टोरेट सभागृह में गुरुवार शाम हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी सहित जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य और कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, एसपी निमिष अग्रवाल, सीईओ ऋतुराजसिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, एसडीएम घनश्यान धनगर सहित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
जाने बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए
-जिले में शुक्रवार 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं के लिए लोग उचित आधार के साथ बाहर निकल सकेंगे, लेकिन बिना आधार के निकलने वालों को अस्थाई जेल की सजा से गुजरना होगा।
-इस दौरान शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे और आंतरिक कार्य ही संचालित होंगे। शासकीय कर्मी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे।
-राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आगामी 31 जुलाई तक समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार), सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे, शनिवार रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
-इस दौरान शासकीय कर्मियों द्वारा प्रारंभ किया गया किल कोरोना सर्वे अभियान जारी रहेगा, जिसके तहत कर्मी घर-घर पहुंचकर बुखार, सर्दी, खांसी पीडि़त लोगों की सूची बनाने का कार्य जारी रखेंगे।
-इस दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदी और कृषि कार्य के लिए खेतों में जाने की छूट रहेगी, लेकिन शारीरिक दूरी और मास्क लगाने के नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। –
-पूर्व से निर्धारित विवाह कार्यक्रम हो सकेंगे। वर-वधु पक्ष के मात्र 10-10 लोग ही शामिल होंगे। इनको भी मास्क व दूरी का पालन करना होगा।
-अत्यावश्यक सेवाओं के लिए बाइक पर एक व्यक्ति की सवार हो सकेगा। बाइक चालक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
-अंतर्राज्यीय मार्ग प्रारंभ रहेंगे। वहीं कोविड टीकाकरण का कार्य भी जारी रहेगा। टीकाकरण के लिए उचित आधार बताकर आमजन केन्द्र पर जाकर टीका लगवा सकेंगे।
-इस दौरा केमिस्ट, राशन दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक और एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन शारीरिक दूरी व नियमों का पालन करना होगा।