शहर के सबसे बड़े 225 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी भगोड़ा सुधीर जैन व पत्नी आयुषी जैन अब तक फरार है। बीते सप्ताह ही कोर्ट ने इनकी अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद जमानत के लगभग सारे रास्ते जैन दंपत्ति के लिए बंद हो गए है। इस कारण कोतवाली पुलिस ने कोर्ट से कुर्की की कार्रवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट की तरफ से धारा.82 के तहत भगोड़े जैन व पत्नी आयुषी को 28 जून तक हाजिर होने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई स्वतरू ही शुरू हो जाएगी।
आधा दर्जन से अधिक संपत्ति बेनामी संपत्ति का मालिक सुधीर जैन के नाम पर नाममात्र ही जमीन है। इस कारण जैन की पांच संपत्ति को पुलिस ने नोटिफाई कर नोटिस चस्पा करवाए है। इनमें सेंट टेरेसा कंपाउंड के बाहर मौजूद बुलेट शोरूमए बैंक कॉम्प्लेक्सए मांडू रोड स्थित पेट्रोल पंपए काशीबाग कॉलोनी स्थित घर पर नोटिस पुलिस ने चस्पा करवाए है। साथ ही शरह के सार्वजनिक स्थानों पर भी नोटिस लगाए गए है। ताकि जैन तक कुर्की की कार्रवाई की खबर पहुंच सके।
183 दिन से फरारा है जैन
इस जमीन घोटाले में 28 नवंबर 2021 को पहली बार डीएसपी यशस्वी शिंदे ने 27 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। भगोड़ा सुधीर जैन व उसकी पत्नी आयुषी एफआईआर के बाद से फरारा है। पुलिस को छकाने में यह दोनों दंपत्ती अब तक सफल रहे है। पुलिस ने सुधीर जैन पर 40 हजार व पत्नी आयुषी जैन पर 20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। इसके बाद भी ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इन्हें पकडऩे के लिए पुलिस 183 दिन से मशक्कत कर रही है।
इस जमीन घोटाले में 28 नवंबर 2021 को पहली बार डीएसपी यशस्वी शिंदे ने 27 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। भगोड़ा सुधीर जैन व उसकी पत्नी आयुषी एफआईआर के बाद से फरारा है। पुलिस को छकाने में यह दोनों दंपत्ती अब तक सफल रहे है। पुलिस ने सुधीर जैन पर 40 हजार व पत्नी आयुषी जैन पर 20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। इसके बाद भी ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इन्हें पकडऩे के लिए पुलिस 183 दिन से मशक्कत कर रही है।
इनका कहना . एक निश्चित अवधि में अपराधी के सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। इसके तहत जैन दंपत्ति की संपत्तियों पर रविवार को कुर्की के नोटिस चस्पा करवाए गए है। इसके बाद भी आरोपी सरेंडर नहीं करते है तो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से की जा सकती है।
समीर पाटीदारए टीआइ कोतवाली धार
समीर पाटीदारए टीआइ कोतवाली धार