सट्टे की पर्ची लिखने वाले दो आरोपियों को सजा व जुर्माना
सट्टे की पर्ची लिखने वाले दो आरोपियों को सजा व जुर्माना
धार.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेमा साहू ने थाना कोतवाली धार के अपराध क्रमांक 449/2019 धारा 4(क) के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मनीराम(30) पिता कैलाश यादव जाति बलाई नि. तिवडी सादलपुर थाना कोतवाली धार को न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि कोतवाली धार में पदस्थ उपनिरीक्षक आरएस सिंगोड ने मुखबीर की सूचना पर पाटीदार अस्पताल के पीछे लोगों से रुपए लेकर हार-जीत का सट्टा पाना लिख ते हुए गिरफ्तार किया था। घटना 12 अक्टूबर 2019 की है। पकड़े जाने पर आरोपी के पास से नगद 630 रुपए, पेन व सट्टा डायरी जब्त की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एसएस गाडरिया पे पैरवी की।
इसके अलावा एक और फैसले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेमा साहू ने धार कोतवाली के एक और अपराध में आरोपी दीपक (35) पिता प्रताप ठाकुर नि. पुराने डिपो के सामने को भी न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मीडिया प्रभारी डांगी के अनुसार दीपक को कोतवाली धार के सहायक उपनिरीक्षक भेरू सिंह देवडा ने मुखबीर की सूचना पर हटवाडा में बगीचे के अंदर से सट्टा रुपए लेते पकड़ा था। यह आरोपी से सट्टा अंक लिखी डायरी के अलावा सट्टे के 675 रुपए जब्त किए थे।
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