धौलपुर. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलेगा। इसके तहत विद्युत निगम द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। आनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60 प्रतिशत अधिकतम एक हजार रुपए प्रतिमाह देय होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर दाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।
विद्युत निगम अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या एवं बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा। संबधित उपभोक्ता के खिलाफ निगम की बकाया नहीं होने पर ही अनुदान राशि देय होगी। बकाया भुगतान कर देने पर उपभोक्ता को अनुदान राशि आगामी बिल पर देय होगी।
योजना लागू होने के माह से पहले की बकाया बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसान बिजली का कम उपयोग करता है और उसका बिल एक हजार रूपए से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इससे किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना लागू होने के माह से पहले की बकाया बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसान बिजली का कम उपयोग करता है और उसका बिल एक हजार रूपए से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इससे किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।