नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
धौलपुरPublished: Dec 11, 2019 12:08:28 pm
बाड़ी पुलिस थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।
नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
बाड़ी थाने का इसी वर्ष का है मामला
धौलपुर. बाड़ी पुलिस थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपी को दो हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया हैं। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बाड़ी थाने में 16 अप्रेल 2019 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें नाबालिग के पिता ने बताया कि 15 अप्रेल को को उसकी नाबालिग पुत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी पर बाइपास पर खैरे वाली सडक़ के पास बकरियों को चराने गई थी। इस दौरान दोपहर को चार बजे महेश पुत्र प्यारेलाल पुत्री को जबरदस्ती सुनसान जगह ले गया। जहां पर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहा था। इस प्रकरण में न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी महेश को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।