यह है पात्रता व्यक्तिगत आवेदन करने वाले एक किसान के पास एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि (6 बीघा) राजस्व रिकॉर्ड अनुसार होना आवश्यक है। सामूहिक रूप से 2 या अधिक किसानों के नाम एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर (6 बीघा) कृषि भूमि होना आवश्यक है।
ऐसे करें आवेदन नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर 6 माह से पूर्व की नवीनतम जमाबंदी, नक्शा ट्रेश, लघु – सीमांत प्रमाणपत्र, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक रंगीन फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज के जरिए आवेदन किया जा सकता है। राज किसान साथी पोर्टल पर 30 मई से ऑनलाइन आवेदन कर मूल पत्रावली सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी।
पहलेआओ-पहले पाओ जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार राज किसान साथी पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की वरीयतानुसार ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर छंटनी की जाएगी। विभाग द्वारा मौके पर कार्य का जाकर प्री – वेरिफिकेशन किया जाएगा। पत्रावली पात्र होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। उसके बाद ही किसान तारबंदी कार्य पूर्ण कराएं।
ऐसे मिलेगी अनुदान राशि व्यक्तिगत आधार पर एक किसान को न्यूनतम 1. 5 हैक्टेयर भूमि में अधिकतम 400 मीटर रनिंग लंबाई पर 40 हजार रुपए या लागत का 50 फीसदी अनुदान देय है। लघु – सीमांत किसान को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 400 मीटर रनिंग लम्बाई के लिए 48 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। समूह में दो या अधिक कृषकों द्वारा न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करने पर प्रति कृषक अधिकतम 400 मीटर रनिंग के लिए लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 40 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।
इन्हें नहीं मिलेगा अनुदान चारागाह भूमि, धार्मिक ट्रस्ट, सरकारी संस्थान को इस योजना से बाहर रखा गया है। इनका कहना है आवारा जानवरों से फसलों के बचाव के लिए किसान तारबंदी करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान भी मिलेगा। किसान 30 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
– पिंटूलाल मीना, सहायक कृषि अधिकार, सरमथुरा