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जिले की अदालतों में भी 14 अप्रेल तक दो घंटे ही होगी सुनवाई

locationधौलपुरPublished: Apr 03, 2020 06:12:02 pm

Submitted by:

Naresh

धौलपुर. कोरोना वायरस के चलते राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा न्यायालयों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए प्रतिदिन केवल दो घंटे तक शुरू की गई व्यवस्था को 14 अप्रेल तक बढ़ाया गया है। इस दौरान गत सप्ताह से शीतकालीन अवकाश की तरह अलग-अलग नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है।

District courts will also have hearing for two hours till April 14

जिले की अदालतों में भी 14 अप्रेल तक दो घंटे ही होगी सुनवाई

जिले की अदालतों में भी 14 अप्रेल तक दो घंटे ही होगी सुनवाई
जिला न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट किए अधिकृत

धौलपुर. कोरोना वायरस के चलते राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा न्यायालयों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए प्रतिदिन केवल दो घंटे तक शुरू की गई व्यवस्था को 14 अप्रेल तक बढ़ाया गया है। इस दौरान गत सप्ताह से शीतकालीन अवकाश की तरह अलग-अलग नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। जिला न्यायालय के वरिष्ठ मुंसरिम प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा जिले की सभी अदालतों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित समय के दिनों को 14 अप्रेल तक बढाया गया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, एमएसीटी कोर्ट, विशेष न्यायालय डकैती मामलात, पॉक्सो कोर्ट तथा विशेष न्यायालय एससी-एसटी मामलात के अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई 3 व 4 अप्रेल को कार्यवाहक जिला न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा करेंगे। जिला न्यायाधीश स्तरीय इन न्यायालयों की ही सुनवाई 7 अप्रेल, 9 व 13 अप्रेल को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी मामलात न्यायाधीश अमित गोयल करेंगे। इसी प्रकार बाड़ी क्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए 3 अपे्रल से 13 अप्रेल तक बाड़ी के अपर जिला न्यायाधीश सुंदर लाल बंशीवाल को अधिकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में धौलपुर क्षेत्र के लिए 3 व 4 अप्रेल को अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो प्रीति सिंह को तथा 7 अप्रेल, 9 व 13 अप्रेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज मित्तल को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए 3 अप्रेल से 13 अप्रेल तक के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक भार्गव को अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा बाड़ी में 3 अप्रेल से 13 अप्रेल तक बाड़ी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो चेतन गोयल अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। बसेड़ी क्षेत्र के अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई भी चेतन गोयल ही करेंगे।

अदालतों में लम्बित सभी मामलों की सुनवाई मई तक टली
धौलपुर. जिले की सभी अदालतों में लंबित प्रकरणों में एक से 13 अप्रेल तक के कार्य दिवसों में नियत सुनवाई तिथि को मई में टाल दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉक डाउन को देखते हुए सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई को मई तक स्थगित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिले की सभी न्यायालयों में एक अप्रेल को सुनवाई होने वाले प्रकरणों की सुनवाई के लिए अब 15 मई, 3 अप्रेल के प्रकरणों की सुनवाई अब 16 मई को, 4 अप्रेल के मामलों की सुनवाई 18 मई को, 7 अप्रेल के मामलों की सुनवाई 19 मई को, 9 अप्रेल के मामलों की सुनवाई 20 मई को तथा 13 अप्रेल को नियत प्रकरणों की सुनवाई अब 21 मई को होगी। कार्यवाहक जिला न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रकरणों की सुनवाई गत पेशी की ऑर्डर शीट की स्थिति के अनुरूप ही यथावत रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्रकरण में स्थगन आदेश जारी है तो वह अगली सुनवाई पेशी तक यथावत रहेगा। इस दौरान किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में ना तो किसी प्रकरण को खारिज किया जाएगा और ना ही अभियुक्त की जमानत जब्त मानी जाएगी।
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