उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में आने वाले प्रवासियों को 14 दिन होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन रखने के निर्देश प्राप्त हुए है, परन्तु यह संज्ञान में आया है कि क्वारंटाइन किए गए लोग बाहर घूमते हुए पाए गए हैं। इस सम्बंध में कोरोना वॉलिंटियर्स, ग्राम निगरानी दल व अन्य आमजन द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है। इसके साथ साथ क्वारंटाइन किए गए लोगों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु व राज कोविड इन्फो एप डाउनलोड करवाकर उनकी जियो फेंसिग कर निगरानी रखी जा रही है।
इस महामारी के समय में ऐसी लापरवाही न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक हो सकती है। उन्होनें इस प्रकार के क्वारंटाइन के नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1957 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए है।