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गर्मी को देखते हुए सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित

locationधौलपुरPublished: May 17, 2022 06:39:16 pm

Submitted by:

Naresh

धौलपुर. जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए 11 मई से सत्रांत तक अवकाश घोषित किया गया है। जिसमें वार्षिक परिक्षाओं को इससे मुक्त रखा गया है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थितियों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है।

 In view of the heat, holidays have been declared in all government and non-government schools.

गर्मी को देखते हुए सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित

गर्मी को देखते हुए सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित

धौलपुर. जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए 11 मई से सत्रांत तक अवकाश घोषित किया गया है। जिसमें वार्षिक परिक्षाओं को इससे मुक्त रखा गया है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थितियों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है।
सुबह 7 से 9 बजे तक खुलेंगे आंगनबाड़ी केन्द्र
धौलपुर. जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र सुबह 7 से 9 बजे तक खुलेंगे। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रों का संचालन सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक किया जा रहा है। जिले में विशेष गर्मी एवं उच्चतम तापमान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति का समय आगामी आदेशों तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक नियत किया गया है। कहा कि विभाग की पूर्व शाला शिक्षा, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच इत्यादि गतिविधियां भी इसी दौरान सम्पादित की जाएगी। शेष समय में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय कार्मिक उपस्थित रहकर रिकॉर्ड का उचित संधारण व अद्यतन करेंगे।
कोरोना से मृत्यु पर सहायता राशि के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 22 मई

धौलपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन परिवारों में कोविड से मृत्यु 20 मार्च 2022 से पूर्व हुई है। वह आदेश जारी होने के 60 दिन यानी २२ मई तक आवेदन कर सकते है। जिनकी मृत्यु 24 मार्च 2022 के बाद हुई है। परिजनों को मृत्यु के 90 दिन के अन्दर आवेदन करना होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आवेदन के 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा।
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