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मिलीभगत कर निकाली खातों से राशि, अब भुगतेंगे जेल

locationधौलपुरPublished: Feb 23, 2023 04:38:19 pm

Submitted by:

Naresh Lawaniyan

- दो तत्कालीन उप-डाकपालों एवं एक अन्य को चार वर्ष के कारावास की सजा

- प्रत्येक पर प्रति केस दो लाख का लगाया जुर्माना

- दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

धौलपुर. सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर (राजस्थान) ने दो उप-डाकपालों एवं एक व्यक्ति को दो अलग-अलग मामलों में चार वर्ष की साधारण कारावास के साथ प्रत्येक पर प्रति केस दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Money withdrawn from accounts in connivance, will now face jail
मिलीभगत कर निकाली खातों से राशि, अब भुगतेंगे जेल
मिलीभगत कर निकाली खातों से राशि, अब भुगतेंगे जेल


- दो तत्कालीन उप-डाकपालों एवं एक अन्य को चार वर्ष के कारावास की सजा

- प्रत्येक पर प्रति केस दो लाख का लगाया जुर्माना
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