धौलपुर

नगरपालिका घोषित की गई बसेड़ी तिमासिया व सरमथुरा पंचायत पूर्व की तरह करेंगी कार्य

बसेड़ी. राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका घोषित की गई बसेड़ी व तिमासिया तथा सरमथुरा ग्राम पंचायतों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व की भांति यथास्थिति ग्राम पंचायत बतौर कार्य करने के विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा की ओर से तीनों ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

धौलपुरNov 29, 2020 / 01:32 pm

Naresh

नगरपालिका घोषित की गई बसेड़ी तिमासिया व सरमथुरा पंचायत पूर्व की तरह करेंगी कार्य

नगरपालिका घोषित की गई बसेड़ी तिमासिया व सरमथुरा पंचायत पूर्व की तरह करेंगी कार्य
बसेड़ी. राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका घोषित की गई बसेड़ी व तिमासिया तथा सरमथुरा ग्राम पंचायतों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व की भांति यथास्थिति ग्राम पंचायत बतौर कार्य करने के विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा की ओर से तीनों ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से बसेड़ी व तिमासिया तथा पंचायत समिति सरमथुरा की ग्राम पंचायत सरमथुरा सहित 3 ग्राम पंचायतों को नगरपालिका घोषित किया गया था।
लेकिन सरपंचों की ओर से हाई कोर्ट को नगरपालिका नहीं बनने की ग्राम पंचायतों को यथास्थिति में रहने के लिए चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे जारी करते हुए उन्हें पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों को कार्य किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देश मिलने के बाद विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा की ओर से पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। खास बात तो यह कि 9 अक्टूबर को कोर्ट से स्टे मिला था। डेढ़ महीना गुजर गया। तीनों ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन पोर्टल पर काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वित्तीय अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं होने की वजह से समस्याएं जस की तस बनी हुई है। हालात यह है कि कस्बा तथा उससे जुड़े हुए ग्रामीण इलाका समस्याओं से जूझ रहा है। यहां तक शिक्षण कार्य में उपयोग लिए जाने पर प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। जरूरतमंद भटकते फिर रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। विकास अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा जिस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं। उसके एवज में आदेश पहले और अब जारी किए गए हैं।
जब इस मामले में तिमासिया ग्राम पंचायत की सरपंच प्रीति गोयल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से इस तरह के आदेश पूर्व में भी मिल चुके हैं। लेकिन जब तक पोर्टल पर ऑनलाइन ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार तथा विकास कार्य किए जाने के अधिकार नहीं मिलेंगे। तब तक इन आदेशों का कोई मतलब नहीं है।

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