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अब दस वर्ष जेल की सलाखों के पीछे रहेगा नौकर

locationधौलपुरPublished: Jul 20, 2019 11:16:55 am

Submitted by:

Mahesh gupta

शहर के अशर्फी बाजार में वर्ष 2012 में घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला करने और गहने लूटने के मामले में आरोपी नौकर को शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अब दस वर्ष जेल की सलाखों के पीछे रहेगा नौकर

महिला पर हमला कर लूट करने के आरोपी नौकर को दस वर्ष का कारावास
एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
बाड़ी. शहर के अशर्फी बाजार में वर्ष 2012 में घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला करने और गहने लूटने के मामले में आरोपी नौकर को शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया
गया है।
एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया की 19 मई 2012 को बाड़ी शहर के एक अशर्फी मार्केट में रहने वाले विशनस्वरूप की पत्नी पुष्पा मंगल पर घर के पुराने नौकर शहजाद ने धारदार हथियार से हमला किया था। जिसमें उसकी गर्दन, सिर, चेहरे और पेट पर वार किए थे। इस दौरान आरोपी शहजाद ने महिला के सोने की चेन, कुण्डल लूट लिए। महिला को घायल अवस्था में छोडकऱ फरार हो गया। मामले को लेकर विशनस्वरुप मंगल पुत्र रामप्रसाद मंगल ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें शहजाद और मोनू को आरोपी बनाया गया था। शुक्रवार को एडीजे सुंदरलाल बंशीवाल ने फैसला सुनाते हुए वारदात के मुख्य आरोपी शहजाद पुत्र मुंशी तेली निवासी अलीगढ़ रोड गुमट को 10 वर्ष कारावास और दस हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। वहीं धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड किया है। अदालत ने दूसरे आरोपी मोनू को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।

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