पंचायत चुनाव: फोटो पहचान पत्र से ही कर पाएंगे मतदान
धौलपुरPublished: Oct 18, 2021 06:58:27 pm
Panchayat elections धौलपुर. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदान के लिए मतदाता को अपना मतदाता परिचय-पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही मतदान करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा विशेष मामलों में निर्धारित 12 फोटोयुक्त पहचान-पत्र में से कोई एक दिखाने पर भी
पंचायत चुनाव: फोटो पहचान पत्र से ही कर पाएंगे मतदान
पंचायत चुनाव: फोटो पहचान पत्र से ही कर पाएंगे मतदान Panchayat elections धौलपुर. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदान के लिए मतदाता को अपना मतदाता परिचय-पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही मतदान करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा विशेष मामलों में निर्धारित 12 फोटोयुक्त पहचान-पत्र में से कोई एक दिखाने पर भी मतदान किया जा सकेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो पहचान पत्र के लिए मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन निर्वाचकों के लिए होगी, जिनकी फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं या जिनकी फोटो मिलान नहीं हो पाता है। उनको अपनी पहचान दर्शाने के लिए कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान कार्ड, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक दस्तावेज ही शामिल किए गए हैं।