नगरपरिषद के अनुसार कोई भी वैध कॉलोनी काटने पर खातेदार को पहले 90बी करानी पड़ती है। इसके बाद उस कॉलोनी में नियमानुसार परिषद की ओर से पट्टे दिए जाते हैं। वहीं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए स्कूल, सुलभ कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, डिस्पेंसरी, पार्क सहित अन्य सार्वजनिक उपयोग में ली जाती है। लेकिन इन खाली पड़ी भूमियों का उपयोग नहीं होने पर भूमाफियाओं की नजर गढ़ी हुई है। इसे देखते हुए ही नीलाम की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हालांकि इनका लेण्डचेंज नहीं होगा और खरीदार को भी जिस प्रयोग के लिए भूमि आरक्षित है, उसी उपयोग में ही लेना होगा।
जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियों में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि छोड़ी हुई है, लेकिन इनका उपयोग नहीं होने के कारण भूमाफियाओं की नजर गढ़ी हुई है। इसे देखते हुए पहले खातेदारों को प्राथमिकता दी गई, उनके इनकार करने पर इनकी नीलामी की जा रही है। जिससे इनका उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसकी शुुरुआत कर दी गई है। इसके बाद भी अन्य करीब एक दर्जन कॉलोनियों की भूमियों को भी नीलाम किया जाएगा।
सौरभ जिंदल, आयुक्त, नगरपरिषद, धौलपुर।