धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक करीब ढाई साल पुराने मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए दोषी दिलीप को आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 में 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के ग्रामीण इलाके का है। जहां, 17 जून 2019 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री दुकान से खाने की चीज लेकर घर आ रही थी। तभी रास्ते में से आरोपी दिलीप पुत्र चतुर सिंह उसे जबरन उठा कर सूने मकान पर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित दिलीप को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। फिलहाल वह जमानत पर चल रहा है। पुलिस की ओर से आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 15 साक्षीगणों को पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रखते हुए दिलीप पुत्र चतुर सिंह को आईपीसी की धारा 376(एबी)और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 में 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है। इसमे से 60 हजार रुपए पीडि़ता को दिलाए जाएंगे।