डकैती की योजना बनाने तथा पुलिस पर फायरिंग के आरोपी को सात साल की सजा
धौलपुरPublished: Feb 26, 2021 12:28:46 pm
धौलपुर. डकैती प्रभावित क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार गोयल ने पन्द्रह वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि 24 अप्रेल 2006 को सरमथुरा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमबहादुर सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार वह पुलिस दल के साथ 27 अप्रेल को एडीएफ में गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी
डकैती की योजना बनाने तथा पुलिस पर फायरिंग के आरोपी को सात साल की सजा
डकैती की योजना बनाने तथा पुलिस पर फायरिंग के आरोपी को सात साल की सजा 2006 का सरमथुरा थाने का मामला धौलपुर. डकैती प्रभावित क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार गोयल ने पन्द्रह वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि 24 अप्रेल 2006 को सरमथुरा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमबहादुर सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार वह पुलिस दल के साथ 27 अप्रेल को एडीएफ में गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि रीक्षरा जंगल में पांच-छह बदमाश मय हथियार डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पर वह दल के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां पर पांच-छह बदमाश मय हथियार डकैती की योजना बनाते हुए आपस में बात कर रहे थे। इतने में पुलिस को देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने फायरिंग की परवाह किए बिना बदमाशों को मय हथियार दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश लज्जा गुर्जर तथा उसके पांच साथियों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें गुरुवार को लज्जा गुर्जर पुत्र चतुरे गुर्जर निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश अमित कुमार गोयल ने सात वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एसपीपी ने बताया कि चार बदमाशों को पूर्व में सजा हो चुकी है, जबकि एक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है।