नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास
धौलपुरPublished: May 25, 2022 06:26:39 pm
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट: पचास हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित
धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने जिले के एक ग्रामीण थाना इलाके में वर्ष 2020 में अपने घर पर सो रही एक नाबालिग के गायब हो जाने और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास – विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट: पचास हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने जिले के एक ग्रामीण थाना इलाके में वर्ष 2020 में अपने घर पर सो रही एक नाबालिग के गायब हो जाने और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोषी को विभिन्न धाराओं में पचास हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 20 सितम्बर 2020 का है। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 16 सितम्बर 2020 घर के अंदर सो रही थी, जो अचानक गायब हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बीस दिन बाद दस्तायब कर रेप सम्बन्धी मेडिकल और कोर्ट में बयान दर्ज करा कर अनुसंधान शुरू किया। इसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म होना पाया गया। पुलिस ने आरोपित रविकांत को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। रविकांत फिलहाल जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीडि़त नाबालिग और उसके परिवारीजन पक्षद्रोही हो गए लेकिन, प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने बहस सुनने के बाद आरोपी रविकांत पुत्र महेश निवासी बदरिका को आईपीसी की धारा 363,376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 का दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दस वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा दोषी को विभिन्न धाराओं में पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।