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बॉर्डर पर वाहनों के चालक व परिचालक को हाथ धोने पर ही मिलेगा जिले में प्रवेश

locationधौलपुरPublished: Jul 11, 2020 03:40:17 pm

Submitted by:

Naresh

धौलपुर. जिले में आने वाले फल-सब्जी के परिवहन व व्यवसाय वाहनों को चैक पोस्टों पर सुरक्षा उपाय अपनाते हुए प्रवेश देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एडवायजरी जारी की गई है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अन्तरजिला व अन्र्तराज्यीय सीमा पर स्थित चैक पोस्ट पर वाहनों के आवागमन के दौरान सीमा

 The driver and operator of vehicles on the border will get admission in the district only after washing their hands

बॉर्डर पर वाहनों के चालक व परिचालक को हाथ धोने पर ही मिलेगा जिले में प्रवेश

बॉर्डर पर वाहनों के चालक व परिचालक को हाथ धोने पर ही मिलेगा जिले में प्रवेश

धौलपुर. जिले में आने वाले फल-सब्जी के परिवहन व व्यवसाय वाहनों को चैक पोस्टों पर सुरक्षा उपाय अपनाते हुए प्रवेश देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एडवायजरी जारी की गई है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अन्तरजिला व अन्र्तराज्यीय सीमा पर स्थित चैक पोस्ट पर वाहनों के आवागमन के दौरान सीमा पर वाहनों के ड्राइवर, खलासी आदि के हाथ धोने के लिए पानी एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी। अनिवार्य रूप से हाथ धोने के लिए पाबंद किया जाएगा। रास्ते के दौरान वाहन चालकों को पब्लिक, प्राइवेट फैसलिटी का उपयोग करने के पूर्व व बाद में साबुन व पानी से हाथ धोने एवं साथ ही हाथ साफ रखने के लिए अपने पास हर समय एल्कोहल युक्त सैनेटाइजर रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनकी स्क्रीनिंग के लिए थर्मल गन व थर्मल स्कैनर पर्याप्त मात्रा में रखी जाकर स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाए। सामान्य तापमान से अधिक वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए। ऐसे व्यक्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा रखते हुए चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाए। चैक पोस्ट पर वाहनों को सेनेटाइज करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। चालक, खलासी मुंह व नाक को अच्छे से कवर करते हुए मास्क उपयोग में लेंगे, यदि संभव हो तो ट्रीपल लेयर मास्क का ही उपयोग किया जाए। मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। जागरूकता एवं सूचना की दृष्टि से चैक पोस्टों पर पर्याप्त बैनर, होर्डिग्स आदि लगाए जाएंगे। ड्राइवर व खलासी रास्ते में प्रत्येक व्यक्ति एवं स्वयं को कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की संभावना को देखते हुए सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की पूर्ण पालन करेंगे। पिकअप एवं अन्य वाहन जिनका उपयोग सब्जी एवं फल विक्रेता द्वारा खेत से मण्डी के लिए सामान लाने एवं जाने का कार्य कर रहे हैं, के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश अति आवश्यक हैं।
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