scriptबालिका से दुष्कर्म करने वाला अब भुगतेगा आजीवन कारावास | The girl who raped the girl will now face life imprisonment | Patrika News

बालिका से दुष्कर्म करने वाला अब भुगतेगा आजीवन कारावास

locationधौलपुरPublished: Sep 13, 2019 09:45:43 pm

Submitted by:

Mahesh gupta

पोक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि गत वर्ष फरवरी माह में मनियां थाना इलाके के एक गांव की महिला ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान हेमू उर्फ हेम सिंह बालिका को उठा कर ले गया।

बालिका से दुष्कर्म करने वाला अब भुगतेगा आजीवन कारावास

बालिका से दुष्कर्म करने वाला अब भुगतेगा आजीवन कारावास

धौलपुर. पोक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि गत वर्ष फरवरी माह में मनियां थाना इलाके के एक गांव की महिला ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान हेमू उर्फ हेम सिंह बालिका को उठा कर ले गया। बालिका के भाई ने घर पर परिजनों को सूचना दी। इस पर बालिका के परिजन व ग्रामीणों ने बालिका की तलाश की। इस दौरान दूसरे गांव कोटपुरा के गेहूं के खेत में आरोपित हेमू उर्फ हेम सिंह को ग्रामीणों व परिजनों ने दबोच लिया। आरोपित हेमू ने बालिका के गेहूं के खेत में होने की जानकारी दी। यहां पहुंचने पर परिजनों ने बालिका को अचेतावस्था में घायल पाया। इस पर बालिका को मनियां अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपित हेमू उर्फ हेमसिंह को थाना पुलिस के सुर्पुद कर दिया। मामले में अनुसंधान के बाद आरोपित को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी हेमू उर्फ हेम सिंह पुत्र दीवान सिंह को धारा 363, 308 में 7-7 वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। जबकि भारतीय दंड संहिता धारा 376, पोक्सो एक्ट धारा 6 के तहत आरोपित को आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुमाना राशि अदा नहीं करने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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