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आगामी आदेश तक कंधों पर नजर नहीं आएगी बंदूक

locationधौलपुरPublished: Nov 26, 2020 07:58:13 pm

Submitted by:

Naresh

धौलपुर. जिले में नगर पालिका बाड़ी एवं राजाखेड़ा तथा नगर परिषद धौलपुर में नगरीय निकाय आम चुनाव के दौरान स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान तथा जिले में कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाए रखने के लिए कलक्टर ने शस्त्र जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया

The gun will not be visible on the shoulders till the next order

आगामी आदेश तक कंधों पर नजर नहीं आएगी बंदूक

आगामी आदेश तक कंधों पर नजर नहीं आएगी बंदूक

धौलपुर. जिले में नगर पालिका बाड़ी एवं राजाखेड़ा तथा नगर परिषद धौलपुर में नगरीय निकाय आम चुनाव के दौरान स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान तथा जिले में कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाए रखने के लिए कलक्टर ने शस्त्र जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि सभी क्षेत्रों में सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिले में शस्त्र अनुज्ञापत्राधारकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार जिला क्षेत्र में अधिवासित एवं विद्यमान समस्त शस्त्राधारक चाहे उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, अथवा राज्य के अन्य जिलों तथा देश के किसी भी क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो। सभी शस्त्र अनुज्ञापत्राधारकों को अपने शस्त्र तत्काल सम्बन्धित वैध लाइसेन्सधारी आम्र्स एण्ड एम्यूनेशन डीलर अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अग्रिम आदेश तक जमा कराने होंगे।
इन पर नहीं रहेगा लागू
उन्होंने बताया कि बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस एवं राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हो। जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की सम्भावना नहीं है। मन्दिर, कम्पनी आदि की सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा गार्ड तथा राइफल एसोसिएशन एवं स्पोर्टमेन जो राइफल एसोसिएशन के मैम्बर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हो, पर आदेश लागू नहीं होगा।

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